रतलाम। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आवेदक से आवश्यकता नहीं होने पर भी अनावश्यक दस्तावेज मांगने पर संभाग आयुक्त द्वारा निगम उपायुक्त करूणेश दंडोतिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर हुई शिकायत के आधार पर कलेक्टर के प्रतिवेदन पर संभाग आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। 07 अप्रैल 2025 को सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत के अनुसार जवाहर नगर निवासी एक महिला द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना अंतर्गत माह अक्टूबर 2024 से भुगतान प्राप्त नहीं होने बाबत् शिकायत दर्ज कराई गई।
इसके पूर्व आवेदिका को निरंतर पेंशन का भुगतान प्राप्त हो रहा था। आवेदक द्वारा पेंशन बंद होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराये जाने पर शिकायतकर्ता को पुन: पेंशन प्रारंभ कराने हेतु नगर निगम द्वारा पति का आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी. चाहा गया।
जानकारी के अनुसार आवेदिका के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृति के लिये मृतक के आधार कार्ड और वोटर आई. डी. की आवश्यकता नही रहती है।
17 अक्टूबर 2025 को प्रकरण समाधान ऑनलाईन में शिकायत दर्ज होने से पोर्टल की गहनता से समीक्षा में पाया गया कि पोर्टल पर मृतक के जन्म दिनांक से संबंधित दस्तावेजों अपलोड करने की आवश्यकता न होने के बाद भी संबंधित अधिकारी द्वारा मृतक के उक्त दस्तावेज चाहे गये। आदेश के अनुसार उपायुक्त करूणेश दंडोतिया द्वारा अपने पदीय दायित्व निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।
उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह द्वारा उपायुक्त, नगर निगम रतलाम का उक्त कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रस्ताव के अनुक्रम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम उपायुक्त करूनेश दंडोतिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।