स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित

रतलाम। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला रतलाम के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी एवं सदस्य श्रीमती जयमाला संघवी द्वारा बीमा कम्पनी प्रकरण में आदेश पारित करते हुए परिवादी को बीमा राशि रुपए 2,50,000/- दो लाख पचास का भुगतान 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज मानसिक त्रास हेतु क्षतिपूर्ति रुपए 10,000/- अदा करने के आदेश प्रदान किया उक्त राशि साठ दिवस में अदा करना होगी।
परिवादी अमित सक्सेना की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख द्वारा अनावेदक स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि अनावेदक ने आवेदक को कोविड रक्षक बीमा पॉलिसी के तहत बीमा किया था। आवेदक ने अपनी पत्नि श्रीमती नीरजा सक्सेना का स्वास्थ्य खराब होने पर व जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सीएचल हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती किया गया। जहां समस्त जांच की गई व कोरोना पॉजिटिव होने पर इलाज किया गया जिसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई। बीमा कंपनी ने बीमा दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया की कोविड 19 का अन्य बीमारी के साथ मिश्रित इलाज किया गया। पूर्व की बीमारी की जानकारी नहीं दी अगर दी होती तो बीमा ही नहीं किया जाता व अन्य कई कारण बताते हुवे दावा निरस्त करने के कारण कोई भी सहायता पाने का आवेदक पात्र नहीं है।
माननीय जिला उपभोक्ता फोरम ने कोविड गाइडलाइन के अवलोकन व प्रस्तुत दस्तावेजों पर पाया की कंपनी ने निश्चित रूप से औचित्यहीन दस्तावेजों की मांग कर एवं उसके अभाव में दावा निरस्त किया, परीवादी एडवोकेट पारिख के तर्कों से सहमत होते हुवे आयोग ने पाया कि बीमा राशि प्राप्त करने हेतु अपेक्षित शर्तों का वर्णित मापदंडों को पूरा किया है। परंतु विपक्षी बीमा कंपनी ने उपरोक्त दस्तावेजों का इस तरह से निर्वाचन किया जिससे वह परिवादी को बीमा पॉलिसी के अधीन बीमा राशि को भुगतान करने के अपने दायित्व से बच सके विपक्षी बीमा कंपनी ने परिवादी को बीमा पॉलिसी की राशि को भुगतान न करके एवं आवेदक के बीमा दावे को बिना किसी न्यायोचित उचित कारण के निरस्त कर सेवा में कमी की है जिसके परिणाम स्वरूप आवेदक उपरोक्त राशि पाने का पात्र है। आवेदकगण की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख द्वारा पैरवी की गई।

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