मर्डर केस में बड़ा फैसला: राजेश वासन की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी जगन्नाथ को आजीवन कारावास

​रतलाम,22सितंबर ( News SSR )। न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने बहुचर्चित एवं सनसनीखेज हत्या के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त जगन्नाथ पिता भूरालाल मोगिया (41 वर्ष), निवासी ग्राम धमाना, थाना बदनावर (जिला धार) को धारा 302 भारतीय दंड संहिता (भादवि) के तहत दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

​उप-निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि घटना 13 नवंबर 2022 की है। विनोबा नगर निवासी फरियादी कृष्ण मोहन शर्मा के साले राजेश वासन (राजीव नगर) जब दो दिनों से अपनी मां से मिलने नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल फोन बंद आने लगा, तब परिजनों को शंका हुई।

​फरियादी जब राजीव नगर स्थित उनके मकान पर पहुँचे तो मेन गेट खुला मिला। ऊपर तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में जाने पर राजेश वासन का शव नग्न अवस्था में मिला। मृतक के पैर प्लास्टिक रिबन से और हाथ व मुंह सेलो टेप से बंधे हुए थे। शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे और फर्श पर काफी खून बिखरा हुआ था। किसी अज्ञात आरोपी ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में अपराध क्रमांक 808/2022 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

​वैज्ञानिक और सीसीटीवी साक्ष्य बने आधार
​पुलिस अनुसंधान के दौरान घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, डीवीडी/सीडी खंगाली गईं, जिनसे अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित हुई। घटनास्थल से जब्त साक्ष्यों, खून से सने कपड़ों और हथियारों को फोरेंसिक/वैज्ञानिक प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया। इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल की सीडीआर (CDR), कैफ और लोकेशन ट्रेस कर मजबूत साक्ष्य जुटाए गए, जिसके बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

​शासन की ओर से सफल पैरवी
​न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक/चिकित्सकीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी जगन्नाथ को हत्या का दोषी पाया और सजा सुनाई। ​इस जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के प्रकरण में शासन (अभियोजन) की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय द्वारा की गई।

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