महिला अधिवक्ता पर हनीट्रैप, ब्लैकमेल, जाली रजिस्ट्री और रेप केस की धमकी के गंभीर आरोप; डीजीपी व एसपी से एफआईआर की मांग

​रतलाम, 12 अक्टूबर ( News SSR )। रतलाम जिले में एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। एक महिला ने डीजीपी भोपाल, उज्जैन आईजी, रतलाम डीआईजी, कलेक्टर और एसपी को विस्तृत शिकायत भेजकर एक महिला एडवोकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिवक्ता ने हनीट्रैप में फंसाने की धमकी देकर, जाली दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हड़पी, मजिस्ट्रेट से सेटिंग के नाम पर पैसे ऐंठे और झूठे रेप केस में फंसाने का डर दिखाया।

शिकायतकर्ता सोनू जाट (पत्नी बाबूलाल जाट, निवासी ग्राम दंतोडिया, रतलाम) ने बताया कि उनके भाई राहुल जाट (निवासी रामगढ़, सैलाना) 28 मार्च 2024 से एक मामले में रतलाम जेल में बंद हैं। राहुल जाट ने साल 2021 और उसके बाद के कुछ मुकदमों के सिलसिले में कस्तूरबा नगर, रतलाम निवासी एडवोकेट चेतना अवस्थी (उम्र करीब 50 वर्ष) को अपना वकील नियुक्त किया था।

​हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एडवोकेट चेतना अवस्थी ने राहुल जाट को अपने घर और कार्यालय बुलाकर इंदौर-उज्जैन न्यायालय के जजों से अच्छी सेटिंग होने का झांसा दिया और मुंहमांगी रकम वसूली। आरोप है कि इसके बाद उन्हें जबरन अपने साथ अदालत ले जाया जाने लगा, व्हाट्सएप चैट व फोन कॉल बढ़ाए गए तथा शादी का दबाव बनाया गया। जब राहुल ने उम्र का हवाला देते हुए असमर्थता जताई, तो उन्हें छेड़छाड़ और झूठे मामलों में जेल भिजवाने की धमकी दी गई।

​जेल जाने के बाद गाड़ी और संपत्ति पर कब्जे का दावा
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 28 मार्च 2024 को राहुल के जेल जाने के बाद एडवोकेट ने उनकी माताजी से जबरदस्ती एक काली स्कॉर्पियो (नंबर MP-43-ZA-5112) अपने कब्जे में ले ली और उसे वापस मांगने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है।

इसके अलावा, साल 2025 में राहुल के जेल में रहने के दौरान सैलाना स्थित उदय विहार कॉलोनी के करीब 30 लाख रुपये कीमत वाले प्लॉट (भूखंड क्रमांक 23) की जाली रजिस्ट्री और कूटरचना कर अपने नाम करवाने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है।

​मजिस्ट्रेट से सेटिंग के नाम पर ठगी और धमकियां
शिकायत में यह भी कहा गया है कि राहुल के जीजा सचिन जाट से जमानत करवाने के नाम पर मजिस्ट्रेट से सेटिंग का झांसा देकर 10 लाख रुपये नकद ले लिए गए। विरोध करने पर 9 लाख रुपये खाते में वापस लौटाए गए, जबकि 1 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं। परिवार का आरोप है कि जेल के अंदर भी राहुल को धमकियां भिजवाई जा रही हैं कि बाहर आते ही धारा 376 के झूठे केस में उलझा दिया जाएगा। परिवार ने बदनावर में एक महिला के जरिए दर्ज करवाई गई शिकायत को भी पूरी तरह फर्जी बताया है।

​कानूनी धाराओं में कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं (जैसे धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 318(4), 338, 336(3), 229, 308 BNS आदि) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर परिवार को सौंपने, 30 लाख रुपये का प्लॉट या उसकी राशि वापस दिलाने और झूठे मुकदमों से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

​परिवार के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और भाई के जेल में होने तथा लगातार मिल रही धमकियों के कारण पूरा परिवार गहरे सदमे और भय के माहौल में है। परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो उनके पास आत्मदाह के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

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