जिलें में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम 22 अगस्त 2026 ( News SSR )रक्षाबंधन के आगामी पर्व को देखते हुए जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के लिए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बृजेंद्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में चायना डोर (मांझा) और नायलॉन डोर (मांझा) के क्रय-विक्रय, उपयोग और संग्रहण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।