सैलाना विधायक व समर्थकों को नहीं मिली जमानत

रतलाम। जिला अस्पताल के डॉक्टर से हुए विवाद के बाद बिना अनुमति के आंदोलन करने आए सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार व उनके 13 समर्थकों को जमानत नहीं मिली है। एसडीएम अनिल भाना के हाई कोर्ट जाने के कारण जमानत की कार्रवाई नहीं हो पाई। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को फिर से विधायक के वकील की तरफ से जमानत अर्जी लगाई जाएगी।
बिना अनुमति के विधायक व उनके समर्थक बुधवार को शहर में नेहरु स्टेडियम में आंदोलन करने वाले थे। लेकिन जिला प्रशासन ने एक दिन पहले मंगलवार को अनुमति नहीं दी। शहर में भीड़ नहीं आ सके इसलिए बैरिकेडिंग की गई। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद विधायक ने वीडियो जारी कर आंदोलन स्थल बदलकर बंजली हवाई पट्टी कर दिया था।
बुधवार को विधायक अपने समर्थकों के साथ बंजली हवाई पट्टी पहुंचे। पुलिस ने विधायक समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर सर्किल जेल भेज दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी उनके समर्थकों को लगी तो बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजन बंजली हवाई पट्टी के पास पहुंचा। विधायक समेत सभी की रिहाई की मांग की जाने लगी। दिन भर सभी सड़क किनारे बैठे रहे।
शाम 4.30 बजे रतलाम-सैलाना रोड के बीच आए और शहर में घुसने की कोशिश करने लगे। तब पुलिस ने सख्ती दिखाई और सिटी में नहीं आने दिया। तब सभी सड़क पर बैठ गए थे। सभी की रिहाई के साथ डॉक्टर को निलंबित करने की मांग करने लगे।
अधिकारियों ने डॉक्टर के निलंबन का कार्रवाई का प्रस्ताव भोपाल भेजने की बात बताई। तब शाम 7.30 बजे आंदोलन खत्म हुआ। तीन में डॉक्टर के निलंबन नहीं होने और विधायक की जमानत नहीं होने पर कलेक्ट्रेट व एसपी ऑफिस के घेराव की चेतनावनी दी थी। गुरुवार को विधायक के तरफ से जमानत के लिए वकील व अन्य कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। लेकिन शहर एसडीएम अनिल भाना के हाई कोर्ट इंदौर में जाने से जमानत नहीं मिल सकी।
विवाद के बाद डॉक्टर सीपीएस राठौर छुट्टी पर चले गए हैं। सैलाना विधायक के साथ भूरालाल (25) पिता हुमजी देवदा निवासी वासी सुंदेल सुंदेल (रावटी), दीपक (25) पिता हीरालाल निनामा निवासी विनोबा नगर, दिनेश (25) पिता रामाजी माल निवासी रामपुरिया, दिलीपसिंह (28) पिता लखनलाल तड़वी निवासी रेहटी (सिहोर), छोटू (18) पिता राधू गरवाल निवासी भीलड़ी (रावटी), सिद्धार्थ (50) पिता स्व. आरएन गुप्ता निवासी भोपाल, ध्यानवीर (41) पिता दर्शनसिंह डामोर निवासी जाम्बूखादन, दिनेश (19) पिता कानजी निवासी बड़ी सरवन, पप्पू (28) पिता कमजी डामोर निवासी अडवानिया, मांगीलाल (45) पिता नेमजी राणा निवासी पांडिचरी, जितेंद्र (28) पिता कोजाराम राणा व गौतमपुरी (34) पिता प्रकाशपुरी दोनों निवासी पाली, करण (20) पिता धरमसिंह कर्मा निवासी सिंगापुरा (सीहोर) जेल में हैं।

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