

आलोट। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोट जिला रतलाम म.प्र. में श्रीमती अनुप्रिया पाराशर साहब के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण जिसमें गेंदकुंवर बाई ने अपने पति तोफानसिंह से कई माह पूर्व पारिवारिक मतभेदो के कारण अलग रह रही थी और गेंदकुंवरबाई ने अपने अभिभाषक एम.एल.व्यास के माध्यम से न्यायालय में भरण पोषण एवं घरेलु हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन था। जिसमें नेशनल लोक अदालत पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट गवेन्द्र सिसोदिया के माध्यम से दिनांक 14 मार्च 2026 को दोनो पति-पत्नी के मध्य सुलाह करायी गयी। जिससे दोनो पति पत्नी ने पुराने मतभेद को भुलाते हुये दोनो पक्षो ने हमेशा साथ रहने के लिये राजी हो गये। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. आरिफ खान पटेल , न्यायिक मेजिस्ट्रेट समीक्षा सिंह , वादी की ओर से एडवोकेट एम एल व्यास एवं प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट अशोक पांचाल रहे,
इस दौरान पुर्व बार अध्यक्ष प्रहलादसिंह परिहार, अधिवक्ता कन्हैयालाल सगरवंशी, मनीष फरक्या, रवि सेठिया, विवेक फरक्या एवं न्यायालीन स्टाफ उपस्थित था