‘‘न कोई जीता न कोई हारा‘‘ यह संभव है परस्पर समझौते से- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री नीना आशापुरे

लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

12 सितंबर को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

रतलाम 09 सितंबर 2026(News SSR)सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम श्री नीरज पवैया ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम सुश्री नीना आशापुरे की अध्यक्षता में 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 37 खण्डपीठें जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर पृथक-पृथक गठित की गई है।

आज 09 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय रतलाम प्रांगण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम श्री रामजी गुप्ता के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

प्रचार अभियान में जिला प्राधिकरण की मोबाइल वैन, ई-रिक्शा, विद्युत विभाग एवं नगर निगम के वाहनों द्वारा संपूर्ण रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएलव्ही के माध्यम से नेशनल लोक अदालत एवं अन्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलें के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल एवं नालसा थीम सॉंग तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पहुंच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जाएगी।

लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एन.आई.एक्ट, पारिवारिक मामले, ट्राफिक चालान, राजस्व, उपभोक्ता फोरम, श्रम मामले तथा समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है।

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत सहित समस्त न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार शर्मा, सचिव श्री चेतन केलवा एवं लीगल एड डिफेंस काउंसेल सिस्टम अधिवक्तागण एवं अन्य स्टॉफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के समस्त कर्मचारीगण एवं पैरालीगल वालेंटियर्स आदि उपस्थित रहे।

आमजन से अपील की जाती है कि नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण करवाकर लाभ प्राप्त करें।

More From Author

रतलाम की बेटी प्रेक्षा ने UCMAS नेशनल प्रतियोगिता में रचा इतिहास, देश के टॉप-5 में बनाई जगह

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने रेलवे फेडरेशन को पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories