
रतलाम, 03 नवंबर ( News SSR )। शहर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत कूलर खरीदी के 88 हजार रुपये का भुगतान न करने और बैंक में गलत हस्ताक्षर कर चेक बाउंस कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस अधीक्षक को जनसुनवाई में आवेदन देकर न्याय और बकाया राशि दिलवाने की गुहार लगाई है।
आवेदक अमित अग्रवाल निवासी न्यू रोड ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती आवेदन में बताया कि उनकी दुकान से रफिक मोहम्मद (निवासी दराज पोल्ट्री फार्म संचालक ने 5 कूलर खरीदकर उधार लिए थे।
व्यापारी के अनुसार, आरोपी रफिक को वे पिछले 20 वर्षों से जानते थे, इसलिए उन्होंने विश्वास कर कूलर उधार दे दिए थे और तय हुआ था कि 6 जून 2026 को पेमेंट कर दिया जाएगा। कुलर की कुल कीमत 88,000 रुपये थी।
रुपये मांगने पर टालमटोल और फर्जी हस्ताक्षर का आरोप
पीड़ित का आरोप है कि तय तारीख पर भुगतान नहीं किया गया और फोन भी उठाया जाना बंद कर दिया। जब पीड़ित उनके घर पहुंचा, तो आरोपी ने 15 से 20 दिन में भुगतान करने की बात कही, लेकिन न तो पैसे दिए और न ही फोन उठाया।
इसके बाद 7 सितंबर 2026 को मुलाकात होने पर आरोपी ने एग्रीमेंट कर, 23 अक्टूबर 2026 को भुगतान करने की बात कही और गारंटी के तौर पर एक चेक (संख्या 028372, इंडसइंड बैंक) दिया। पीड़ित ने जब एग्रीमेंट वाला चेक 29 अक्टूबर को अपने बैंक में लगाया, तो बैंक ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि चेक पर गलत हस्ताक्षर किए गए हैं।
पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी बकाया राशि दिलाई जाए।