जमीन विवाद में लट्ठ से वार कर हत्या करने वाले 68 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास

रतलाम,12 सितंबर( News SSR )। ज़मीन विवाद के चलते अपने ही रिश्तेदार की लट्ठ से पीट-पीटकर हत्या करने वाले 68 वर्षीय आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा (पॉक्सो एक्ट), रतलाम की अदालत द्वारा बीते दिन शुक्रवार को सुनाया गया।

​उपनिदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि मामला 6 अक्टूबर 2022 का है। फरियादी राजू पिता कानजी भाभर को सूचना मिली थी कि उसके ससुर गलिया डामर की तबीयत खराब है। जब ससुर को घर लाकर पूछा गया, तो उन्होंने अपनी बेटी शांतिबाई और जमाई राजू को बताया कि वह माताजी के ओटले पर सो रहे थे। उसी दौरान मांगू पिता हेमा डामर ने खाल स्थित 5 बीघा जमीन के कब्जे के विवाद को लेकर उन पर लट्ठ से हमला कर दिया।

​हमले में गर्दनों, पसलियों और सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण कुछ ही देर में गलिया डामर की मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना दीनदयाल नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया।

​मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी मांगू को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी पाया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा की गई।

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